PAN-Aadhar Link: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख 30 जून 2023 को समाप्त हो चूका है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की तारीख कई बार बढ़ाई जा चुकी है। अभी भी कई लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराए है। उन्हें लगता है की फिर से इस तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन, आयकर विभाग की ओर से अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है की PAN-Aadhar Link की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। अगर आप अभी भी इस उम्मीद मैं है की पैन-आधार लिंक के लिए और समय दिया जायेगा तो आप बहुत बुरी तरह से फसने वाले है।
अगर अभी तक आपने पैन-आधार लिंक नहीं कराया है तो अपना जेब खाली करने के लिए तैयार रहे। चलिए जान लेते है पैन-आधार लिंक नहीं कराने से आपको क्या-क्या नुकसान होने वाला है।
इनकम टैक्स के अनुसार
इनकम टैक्स नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जुलाई, 2023 से जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन कार्ड के निष्क्रिय होने पर आपको कई प्रकार के मुश्किलों का समाना करना पढ़ सकता है।
- जो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा उस पर इनकम टैक्स कोई रिफंड जारी नहीं करेगा।
- ब्याज भी नहीं दिया जाएगा।
- टीडीएस औऱ टीसीएस अधिक ब्याज दर पर वसूले जाएंगे।
- पैन कार्ड को पुनः सक्रिय कराने के लिए 30 दिनों के अंदर आधार को दुबारा पैन कार्ड से लिंक कराना होगा, जिसके लिए 1000 रूपये का फीस देना होगा।
इनकम टैक्स एक्ट का नियम 114AAA क्या कहता है?
इनकम टैक्स एक्ट का नियम 114AAA पैन कार्ड निष्क्रिय करने के तरीकों को बताता है। जिसके अनुसार एक बार PAN नंबर Inactive होने के बाद धारक अपना परमानेंट अकाउंट नंबर दुबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। पैन नंबर इनैक्टिव होने पर कई प्रकार के मुश्किलों का सामना करना पढ़ सकता है।
- पैन नंबर इनैक्टिव होने के बाद जो भी पेंडिंग रिटर्न हैं उन्हें प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
- पेंडिंग रिटर्न का रिफंड भी वापस नहीं किया जाएगा।
- ITR बीच मैं ही अटक सकता है।
- टेक्स भी ज्यादा देना होगा।
अगर आप इन शहरों से है तो पैन आधार लिंक कराने की जरूरत नहीं है.
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार अगर आप असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय से है तो आपको पैन-आधार लिंक कराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है या फिर भारत के नागरिक नहीं है तो उन्हें पैन-आधार लिंक कराने की जरुरत नहीं है।
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